रुद्रपुर। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने जिला सभागार में गैस एजेंसी प्रबंधकों के साथ बैठक कर गैस वितरण व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। उन्होंने स्पष्ट किया कि गैस सिलेंडर की डिलीवरी में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता पाए जाने पर संबंधित एजेंसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी ने कहा कि यदि किसी उपभोक्ता के मोबाइल पर बिना सिलेंडर डिलीवर किए ही डिलीवरी का मैसेज भेजा जाता है, तो यह गंभीर अनियमितता मानी जाएगी और संबंधित के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। उन्होंने जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देश दिए कि पूर्ति निरीक्षकों के माध्यम से गैस गोदामों के स्टॉक की नियमित जांच सुनिश्चित की जाए।
बैठक में एजेंसी प्रबंधकों को निर्देशित किया गया कि गैस बुकिंग के बाद निर्धारित समय के भीतर उपभोक्ताओं तक होम डिलीवरी के माध्यम से सिलेंडर पहुंचाया जाए। साथ ही यह भी कहा गया कि किसी भी उपभोक्ता को सीधे गैस गोदाम या एजेंसी से सिलेंडर नहीं दिया जाएगा। गैस वितरण की पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए।
जिलाधिकारी ने आम जनता से अपील की कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। यदि कोई व्यक्ति गलत अफवाह फैलाते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि घरेलू या व्यावसायिक गैस की कालाबाजारी में लिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
जिला पूर्ति अधिकारी विनोद चंद्र तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद में घरेलू और व्यावसायिक गैस की उपलब्धता पर लगातार नजर रखी जा रही है। उन्होंने बताया कि सभी गैस एजेंसियों को केवल होम डिलीवरी के माध्यम से ही गैस वितरण करने के निर्देश दिए गए हैं। 31 मार्च तक जनपद में घरेलू गैस का दैनिक वितरण 11,616 सिलेंडर रहा, जबकि 9,392 सिलेंडर अवशेष हैं। वहीं व्यावसायिक गैस का वितरण 404 और 1,366 सिलेंडर अवशेष हैं।
बैठक में अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय सहित गैस एजेंसी प्रबंधक रीतु नेगी,



