रुद्रपुर (उधम सिंह नगर), 18 मार्च 2026:
नगर निगम रुद्रपुर द्वारा चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। आदेश के अनुसार नगर निगम क्षेत्र में 19 मार्च 2026 से 27 मार्च 2026 तक किसी भी प्रकार के कच्चे या पके हुए मांस की बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा।
नगर निगम द्वारा जारी निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि इस अवधि के दौरान सभी मीट विक्रेता, रेस्टोरेंट एवं भोजनालय जहां मांस का विक्रय किया जाता है, उन्हें अपनी दुकानें बंद रखनी होंगी। यदि कोई भी प्रतिष्ठान इस आदेश का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई एवं जुर्माना लगाया जाएगा।
इस आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के लिए पुलिस प्रशासन, खाद्य सुरक्षा विभाग एवं नगर निगम के संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। साथ ही, नगर क्षेत्र में व्यापक प्रचार-प्रसार कर आमजन को भी इस निर्णय की जानकारी दी जा रही है।
नगर निगम ने सभी नागरिकों एवं व्यापारियों से अपील की है कि वे धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए इस आदेश का पालन करें।



