नियम तोड़ने पर नहीं बख्शा जाएगा
काशीपुर नगर निगम ने शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने और ई-रिक्शा संचालन में अनुशासन लाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब नगर निगम क्षेत्र में ई-रिक्शा चलाने के लिए केवल आरटीओ (क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय) का लाइसेंस पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि चालकों को नगर निगम से भी लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है।
इस नए नियम के तहत ई-रिक्शा चालकों को वार्षिक ₹1000 लाइसेंस शुल्क और ₹25 प्रतिदिन का शुल्क देना होगा।
लाइसेंस नियम और शर्तें
नगर निगम द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, ई-रिक्शा लाइसेंस केवल उन्हीं चालकों को मिलेगा जो तय शर्तों का पालन करेंगे।
1. रिक्शा की स्थिति: ई-रिक्शा पूरी तरह सुदृढ़ और चालू अवस्था में होना चाहिए।
2. चालक की आयु सीमा: न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 60 वर्ष रखी गई है।
3. स्वास्थ्य शर्त: चालक किसी संक्रामक बीमारी से ग्रस्त नहीं होना चाहिए।
4. निर्धारित मार्ग: ई-रिक्शा केवल उन्हीं मार्गों पर चल सकेगा जिन्हें यातायात विभाग ने चिह्नित किया है।
5. प्रमाण पत्र: चालक को आरटीओ से जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
6. पहचान पत्र: सभी चालकों के पास वैध पहचान पत्र होना चाहिए।
7. शुचिता नियम: चालक न तो शराब या नशीले पदार्थ का सेवन कर सकेगा और न ही सवारियों को ऐसा करने देगा।
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शुल्क और अर्थदंड
वार्षिक लाइसेंस शुल्क – ₹1000
दैनिक शुल्क – ₹25
अनधिकृत पकड़े जाने पर – ₹25 प्रति दिन का अतिरिक्त अर्थदंड
नियम उल्लंघन की स्थिति में – ₹5000 तक का जुर्माना
इसके अलावा, यदि कोई चालक बिना लाइसेंस के ई-रिक्शा चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो उसका लाइसेंस निलंबित या रद्द किया जा सकता है।
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⚖️ अतिरिक्त प्रावधान और सख्ती
आदेश लागू होने की तिथि से 15 दिन के भीतर सभी चालकों को नगर आयुक्त के नाम प्रतिवेदन देना होगा।
यदि कोई चालक नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसका लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित या रद्द किया जा सकता है।
यातायात को सुव्यवस्थित करने और सुरक्षा बनाए रखने के लिए यह नियम बेहद सख्ती से लागू किया जाएगा।
नियमों का उद्देश्य
इस बायलॉज का मुख्य उद्देश्य शहर की सड़क सुरक्षा, यातायात नियंत्रण और सवारी की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अक्सर देखा गया है कि अनियमित रूप से चल रहे ई-रिक्शा यातायात जाम और दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। नगर निगम के नए नियम इन समस्याओं पर अंकुश लगाने में मदद करेंगे



