बड़ी खबर:उत्तराखंड में जमीन खरीदना हुआ महंगा!
रजिस्ट्री शुल्क को अब ₹25,000 से बढ़ाकर ₹50,000 कर दिया है।
देहरादून।
उत्तराखंड शासन ने रजिस्ट्रेशन शुल्क में बड़ा संशोधन लागू कर दिया है। महा निरीक्षक निबंधन, उत्तराखंड द्वारा जारी नवीन आदेश (दिनांक 17 नवम्बर 2025) के अनुसार रजिस्ट्रेशन शुल्क की सारणी में लिखे “पच्चीस हजार रुपये मात्र” को संशोधित कर “पचास हजार रुपये मात्र” कर दिया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
यह संशोधन रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 78 एवं संपत्ति स्थानांतरण अधिनियम 1887 की धारा 21 के तहत किया गया है। सभी जिलाधिकारियों और संबंधित निबंधन कार्यालयों को निर्देश भेज दिए गए हैं कि आदेश का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
महंगाई और लगातार बढ़ते खर्चों के बीच रजिस्ट्री शुल्क में हुई यह बढ़ोतरी लोगों के लिए बड़ी चुनौती बन रही है।
आमजन पहले से ही निर्माण सामग्री, भू–मूल्य और अन्य खर्चों की महंगाई से जूझ रहे हैं, ऐसे में रजिस्ट्री शुल्क दोगुना होने से कई लोगों को संपत्ति रजिस्ट्री कराने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बढ़ती महंगाई के कारण रजिस्ट्री कराना अब और भी कठिन हो गया है।
राज्यभर में इस फैसले को लेकर चर्चा तेज है और लोग शासन से राहत देने की मांग भी कर रहे हैं।




