उत्तराखंड सरकार ने वर्ष 2026 की सार्वजनिक अवकाश सूची जारी की
देहरादून।
उत्तराखंड शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने वर्ष 2026 (शक संवत 1947–48) के लिए प्रदेश में लागू होने वाली सार्वजनिक एवं ऐच्छिक अवकाशों की सूची जारी कर दी है। इस संबंध में अधिसूचना 24 दिसंबर 2025 को जारी की गई, जिस पर शासन सचिव विनोद कुमार सुमन के डिजिटल हस्ताक्षर हैं।
जारी आदेश के अनुसार वर्ष 2026 में प्रदेशभर में कुल 25 सार्वजनिक अवकाश घोषित किए गए हैं, जिनमें गणतंत्र दिवस, होली, ईद, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती, दीपावली, गुरुनानक जयंती और क्रिसमस जैसे प्रमुख पर्व शामिल हैं।
प्रमुख सार्वजनिक अवकाश (2026)
26 जनवरी – गणतंत्र दिवस
15 फरवरी – महाशिवरात्रि
4 मार्च – होली
26 मार्च – राम नवमी
15 अगस्त – स्वतंत्रता दिवस
2 अक्टूबर – महात्मा गांधी जयंती
8 नवंबर – दीपावली
25 दिसंबर – क्रिसमस डे
ऐच्छिक अवकाशों की सूची भी जारी
शासन द्वारा कर्मचारियों को दो ऐच्छिक अवकाश लेने की अनुमति दी गई है। इन ऐच्छिक अवकाशों में मकर संक्रांति, बसंत पंचमी, गुरु रविदास जयंती, छठ पूजा, भैयादूज, अनंत चतुर्दशी, महाराजा अग्रसेन जयंती सहित कुल 17 पर्व शामिल हैं।
स्थानीय अवकाश का अधिकार जिलाधिकारियों को
अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि मैनुअल ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर्स के पैरा-247 के तहत जिलाधिकारी अपने-अपने जिलों में अधिकतम तीन स्थानीय अवकाश घोषित कर सकते हैं।
बैंक और कोषागार पर अलग व्यवस्था
शासन ने स्पष्ट किया है कि अनुसूची-1 के अंतर्गत घोषित सार्वजनिक अवकाश बैंक, कोषागार और उपकोषागार पर लागू नहीं होंगे। इन संस्थानों में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 के अंतर्गत घोषित अवकाश ही मान्य होंगे।
चंद्र दर्शन के अनुसार पर्व
अधिसूचना में यह भी उल्लेख किया गया है कि जिन पर्वों की तिथि चंद्र दर्शन पर निर्भर करती है, यदि उनमें परिवर्तन होता है तो वह स्वतः मान्य होगा, इसके लिए अलग से कोई आदेश जारी नहीं किया जाएगा।
प्रदेशभर में लागू
यह अवकाश सूची उत्तराखंड के सभी सरकारी कार्यालयों, शिक्षण संस्थानों एवं संबंधित विभागों में वर्ष 2026 के लिए प्रभावी रहेगी।








